Getting your Trinity Audio player ready... |
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना को बंद करने का फैसला किया है जिसमें गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं. सरकार ने हालांकि स्पष्ट किया है कि सामूहिक विवाह योजना पहले की तरह चलती रहेगी जिसमें शादी करने वाले जोड़े को 51 हजार रुपये दिए जाते हैं. सरकार शादी अनुदान योजना को एक साथ बंद नहीं करेगी बल्कि चरणबद्ध तरीके से इसे बंद किया जाएगा. सबसे पहले इस योजना को समाज कल्याण विभाग के पोर्टल से हटाया जाएगा. शासन की तरफ से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रदेश के विशेष सचिव रजनीश चंद्र ने 29 जुलाई को समाज कल्याण के निदेशक राकेश कुमार को एक पत्र लिखा. इस पत्र में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों की शादी के लिए चलाई जाने वाली अनुदान योजना के आवेदन की प्रक्रिया को पोर्टल से हटाने का निर्देश दिया था. विशेष सचिव से निर्देश मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि एनआईसी के तकनीकी निदेशक को पोर्टल से योजना का आवेदन हटाने के लिए कहा. माना जा रहा है कि उच्च स्तर के इन निर्देशों के बाद अनुदान योजना को समाज कल्याण विभाग के पोर्टल से कभी भी हटाया जा सकता है. हालांकि 26 अगस्त तक इस पोर्टल के जरिये अनुदान योजना के लिए आवेदन किया गया है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में समाज कल्याण अधिकारी डॉ. प्रज्ञा पांडेय का एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जरूरतमंद लोग अब पोर्टल पर शादी अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. इस योजना को पोर्टल से हटाने के लिए तकनीकी स्तर पर काम चल रहा है. इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को अपनी बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. निर्धन परिवार की बेटियों की शादी के लिए यह योजना चलाई जाती है. इसी तरह की योजना सामूहिक विवाह योजना भी है जिसमें यूपी सरकार शादी करने वाले जोड़ों को 51 हजार रुपये की मदद देती है. यह योजना पहले की तरह चलती रहेगी और इसे बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है.
सामूहिक योजना में वर और वधू को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसमें शादी के वक्त लडक़ी की उम्र 18 साल और लडक़े की उम्र 21 साल होनी चाहिए. गरीब रेख से नीचे रहने वाले लोग ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. योजना का लाभ किसी भी जाति के लोगों को दिया जाता है. शर्त ये है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए. सामूहिक विवाह योजना में आर्थिक सहायता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड होना चाहिए. उसे आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा. आयु प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है और साथ में बैंक खाते की डिटेल भी चाहिए जिसमें पैसा जमा कराया जाएगा.