Breaking News

आईटीआर भरने वालों के लिए नई खबर

Getting your Trinity Audio player ready...

नई दिल्ली। अगर आप भी आईटीआर फाइल करने वाले करोड़ों टैक्सपेयर्स की लिस्ट में आते हैं तो ये खबर आपके लिए ही लिखी जा रही है. दरअसल आईटीआर फाइल करने के बाद आगे की वेरिफिकेशन प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल रही है. नई अपडेट के मुताबिक टैक्सपेयर्स के लिए वेरिफिकेशन पीरियड को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर वेरिफिकेशन के टाइम पीरियड को अब घटा दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने टैक्सपेयर्स के वेरिफिकेशन पीरियड को अब 120 दिन से घटा कर 30 दिन कर दिया है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज नए नियम के लिए नोटिफिकेशन 29 जुलाई को ही जारी कर दिया था. बता दें आईटीआर वेरिफिकेशन का ये नया नियम ई- वेरिफिकेशन करवाने वाले टैक्सपेयर्स पर ही लागू होगा. जिन टैक्सपेयर्स ने 29 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल किया है केवल उन्हीं पर नया नियम लागू होगा. वहीं ये जानना भी जरूरी है कि समय पर आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो आईटीआर फाइल होना भी रद्द माना जाएगा.
नए नियम के मुताबिक टैक्सपेयर्स को वेरिफिकेशन के लिए केवल 30 दिनों का ही समय दिया जाएगा. इसलिए ई-वेरिफिकेशन करवाने वाले टैक्सपेयर्स को नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट, एटीएम, से आईटीआर वेरिफाई करवाना होगा. बता दें आईटीआर देरी से फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ेगा.
बता दें टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 रखी गई थी. वहीं आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब निकल चुकी है. आयकर विभाग की मानें तो 31 जुलाई की रात 11 बजे तक 5.78 करोड़ टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल करवा चुके हैं.

Check Also

NAAC से A++ प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला चिकित्सा संस्थान बना एसजीपीजीआई

Getting your Trinity Audio player ready... लखनऊ,(माॅडर्न ब्यूरोक्रेसी न्यूज)ःसंजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *