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इन बैंकों पर आरबीआई ने कसा शिकंजा, ग्राहकों को नहीं है परेशान होने की जरूरत

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नई दिल्ली। केंद्रीय बैंक आरबीआई की ओर से बड़ी अपडेट मिल रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. बैंक ने बीते सोमवार को देश के अलग- अलग बैंकों के खिलाफ ये एक्शन लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नियमों और दिशानिर्देशों का पालन ना करने के लिए अलग- अलग बैंकों पर आरबीआई की ओर से जुर्माना लगाया है. दरअसल केंद्रीय बैंक बैंकिग रेगुलेशन के तहत इस तरह के एक्शन लेता है. बीते सोमवार को 8 सहकारी बैंकों पर नियमों की अनदेखी के चलते पाबंदियां लगी है. केंद्रीय बैंक ने अलग- अलग सहकारी बैंको पर 1 लाख रुपये से लेकर 55 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आरबीआई की ओर से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंप्लॉईज को-ऑपरेटिव बैंक पर नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है. वहीं केरल के पलक्कड़ जिला स्थित ओट्टापलन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड से आरबीआई 5 लाख रुपये की राशि जुर्माने के तहत वसूलेगा. इसके साथ ही तेलंगाना, हैदराबाद स्थित दारुस्सलाम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक से भी 10 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूली जाएगी.
केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम को-ऑपरेटिव बैंक से सबसे ज्यादा 55 लाख रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी. इसके अलावा आंध्रप्रदेश के दो बैंकों नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गांधी नगर, नेल्लोर जिला, आंध्रप्रदेश और काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड से भी केंद्रीय बैंक 10-10 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूलेगा. इस लिस्ट में शामिल अगला नाम राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का है, जिससे बैंक 5 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूलेगा. केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक, केंद्रपाड़ा पर नियमों की अनदेखी के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने साफ किया है कि आरबीआई के इस एक्शन से संबंधित बैंकों के ग्राहकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ग्राहक पहले की तरह ही अपने लेन-देन कर सकेंगे.

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