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श्रीकांत त्यागी की हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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लखनऊ। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी की मुसीबतें अब भी बरकरार हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद त्यागी को अब अगले दिन जेल में बिताने होंगे। कोर्ट में आखिरी दिन यानी गुरुवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. ऐसे में त्यागी समाज में सरकार के प्रति लगातार नाराजगी है. त्यागी समाज की भाजपा से नाराजगी देख अन्य सभी राजनीतिक दल उन्हें अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्यागी की जमानत अर्जी पर गुरुवार को जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। ज्ञात हो कि 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी को एक महिला से अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी के साथ पकड़े गए उनके 8 साथियों को जिला अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है. हालांकि त्यागी और उसके सहयोगी राहुल दोनों अभी भी जेल में हैं। इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
उल्लेखनीय है कि श्रीकांत त्यागी द्वारा नोएडा की एक पॉश सोसायटी में महिला को गाली देने का वीडियो 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद त्यागी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी. त्यागी लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे। त्यागी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस के पसीने छूट गए. सियासी पारा चढ़ते ही पुलिस ने त्यागी पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया. त्यागी की तलाश में पुलिस ने उत्तर प्रदेश में छापेमारी शुरू की. पुलिस की करीब 12 टीमें इस काम में लगी हुई थीं। त्यागी को आखिरकार 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया।

 

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