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कर्नाटक। रिश्वत मामले में फंसे कर्नाटक के बीजेपी विधायक विरुपक्षप्पा को एक विशेष अदालत ने 5 दिन की लोकायुक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जज बी जयंत कुमार ने उनको पांच दिन की लोकायुक्त पुलिस हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है।
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा बीजेपी विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। बता दें कि विधायक विरुपक्षप्पा को रिश्वत मामले में 27 मार्च को तुमकुरु के क्याथासंद्रा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया था। भाजपा विधायक को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद चन्नागिरी से बेंगलुरू जा रहे थे।
हालांकि, विधायक के वकीलों ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत का अनुरोध किया था, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने दस दिन की हिरासत मांगी। पूछताछ में उनकी मौजूदगी को देखते हुए कोर्ट ने पांच दिन की हिरासत मंजूर कर ली है। लोकायुक्त पुलिस ने विधायक के बेटे मादल प्रशांत को गिरफ्तार करने के बाद जांच शुरू की, जिसमें वह मुख्य आरोपी हैं।
बता दें कि भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के बेटे को 3 मार्च को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 9 मार्च को बेंगलुरु में लोकायुक्त के सामने पेश किया गया। लोकायुक्त की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने उनके बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
कर्नाटक लोकायुक्त ने पहले कहा था कि लोकायुक्त की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा ने प्रशांत मदल को 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उनके कार्यालय से 1.7 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई थी। रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ड्यूटी पर थे। लोकायुक्त के अधिकारियों ने महीने की शुरुआत में कहा था कि प्रशांत मदल के कार्यालय में 1.7 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी पाई गई थी। हालांकि, वीरुपक्षप्पा ने कहा कि छापे में मिला रुपया उनका कमाया हुआ है।