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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई चौदह साल की सजा और ठोंका इतना जुर्माना

लखनऊ, गोण्डा। नाबालिग लडक़ी को भगा ले जाने और फिर उसके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने चौदह साल के सश्रम करावास के साथ ही सात हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है।

पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर

बताते चलें कि अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति अभियान व ऑपरेशन शिकंजा जिसकी मॉनीटरिंग पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर कर रहे हैं। इस अभियान के तहत न सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है बल्कि प्रभावी तरीके से पुलिस मामलों की पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने का भी काम कर रही है। इसी क्रम में नाबालिग लडक़ी को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने आरोपी अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 7,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
घटनाक्रम के अनुसार थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्त रविराज द्वारा थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था । जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव द्वारा निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 14 वर्ष सश्रम कारावास रु0 7,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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