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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के जवाब में भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज गुरुवार को मंडी हाउस में दीवारों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर चस्पाए गए पोस्टर पर अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ जैसे नारे लिखे हैं।
इसे लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, दिल्ली में मेरे खिलाफ इन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जनतंत्र में जनता को अपने नेता के पक्ष या खिलाफ अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार ना किया जाये।
गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार (22 मार्च) को राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में 36 व अन्य अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 114 एफआइआर दर्ज की है। पुलिस ने सोमवार व मंगलवार दो दिनों तक पूरी दिल्ली में अभियान चला अवैध पोस्टर चस्पाने के मामले में यह कार्रवाई की है।
इस मामले में कुल छह आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें प्रिंटिंग प्रेस के दो मालिक, मारुति वैन का एक चालक व पोस्टर चस्पा करने वाले तीन कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें थाने से जमानत पर छोड़ भी दिया गया है। पुलिस ने डफसमेंट अधिनियम के अलावा प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री को लेकर चस्पाए गए पोस्टर पर मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे नारे लिखे थे।
पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय से निकली मारुति वैन से हजारों की संख्या में अवैध पोस्टर बरामद किए हैं। विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस समय-समय पर करती रहती है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध पोस्टर चस्पाने को लेकर कुल 150 एफआइआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से अवैध पोस्टर लेकर राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर चस्पाने के लिए जा रही एक मारुति वैन को जब्त कर लिया है। वैन में हजारों की संख्या में पोस्टर मिले हैं। उक्त पोस्टर पर कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी भी विषयवस्तु को लेकर किसी भी अधिनियम परिभाषित सार्वजनिक संपत्ति का विवरण रोकना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है।
अधिनियम के अनुसार हर पोस्टर, पर्चे व बैनर पर मुद्रक का स्पष्ट विवरण होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसा न करने पर डफसमेंट अधिनियम के अलावा प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रविधान है। दर्ज मुकदमों के तार एक ही मुद्रक, प्रकाशक से जुड़े हुए हैं।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपना प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें अपने अभियान को सार्वजनिक रूप से चलाने का साहस होना चाहिए। आम आदमी पार्टी (आप) पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान चला रही है।
प्रधानमंत्री के खिलाफ बैनर और पोस्टर लगाने से पहले आप को जान लेना चाहिए कि उसका यह नफरत फैलाने वाला अभियान उसे लोगों से अलग-थलग करेगा। देशवासियों का प्रधानमंत्री के प्रति प्यार और बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक इसकी झलक देखी जा सकती है।