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नुपूर शर्मा को मिली राहत

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए दर्ज मामलों में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा की अंतरिम सुरक्षा जांच पूरी होने तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आदेश आगे दर्ज होने वाले मामलों पर भी लागू होगा. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मिलाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि भविष्य में नूपुर के खिलाफ इससे जुड़े मामले भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किए जाएंगे.

अदालत ने उन्हें अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी अनुमति दी। कोर्ट का यह आदेश नूपुर शर्मा द्वारा 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने और दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध करने के बाद आया है। इससे पहले कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कड़ी टिप्पणी की थी. और उन्हें देश भर में फैली हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन, इसके बाद शर्मा ने फिर कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ गया है। इसलिए उनके खिलाफ सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर किए जाने चाहिए।
गौरतलब है कि नूपुर शर्मा ने एक नेशनल टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान का देशभर में विरोध हो रहा था. इसके बाद उसके खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और असम में कई मामले दर्ज किए गए।

 

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