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इमरान खान होंगे रिहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। तोशाखाना केस में जेल की सजा काट रहे इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है साथ ही उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है इमरान खान को इसी महीने 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी वो इस वक्त अटक जिले की जेल में बंद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान और उनके समर्थकों के लिए यह राहत भरी खबर है हालांकि, खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो केस ऐसे हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं
दरअसल, तोशाखाना गिफ्ट मामले को लेकर इमरान खान पर कई मामले दर्ज हैं आइए जानते हैं कि आखिर तोशाखाना मामला है क्या अपने कार्यकाल के दौरान इमरान खान को विभिन्न देशों से बेशकीमती गिफ्ट्स मिले थे इमरान खान ने इसे सरकारी खजाना (तोशाखाना) में जमा करा दिया बाद में खान ने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 215 करोड़ रुपए में खरीद लिया और बेचने पर उन्हें 58 करोड़ रुपए मिले थे बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी
इसी को लेकर सूचना आयोग में आवेदन देकर इस बारे में जानकारी मांगी गई यहां से कोई सूचना नहीं मिली फिर सामाजिक कार्यकर्ता ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ अर्जी दायर की इसमें हाईकोर्ट ने इमरान खान से जवाब मांगा इस पर पूर्व प्रधानमंत्री खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि गिफ्ट्स की जानकारी साझा नहीं की जा सकती मुल्क की सलामती और दूसरे देशों से रिश्ते खराब होने को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है

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