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मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को 50 हजार के मुचलके और बिना इजाज़त बाहर ना जाने, जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी. दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को हाल में गिरफ्तार किया था.
दिल्ली की पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए ज़ुबैर को जमानत दी है. कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को 50 हजार के मुचलके और बिना कोर्ट की इजाज़त के देश से बाहर ना जाने, जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी. दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था.
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को 2018 में किए गए कथित धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने से जुड़े विवादित ट्वीट्स के मामले में गिरफ्तार किया था, बाद में जांच में पुलिस ने सेक्शन 35 का उलंघन कर विदेशी फंड लेने, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक साजिश की धाराओं को भी जोड़ दिया था.
इससे पहले मोहम्मद जुबैर की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख पूछा, जिसमें उन्होंने 2018 में एक हिंदू देवता पर किये गये एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में उनकी पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें निचली अदालत के 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने जुबैर को पुलिस हिरासत में देने का आदेश दिया था. न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 जुलाई को सूचीबद्ध किया और कहा कि निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही वर्तमान कार्यवाही से प्रभावित हुए बिना जारी रहेगी.

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