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राहुल गांधी की नया पासपोर्ट बनवाने की याचिका का स्वामी ने किया विरोध

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में अब इसी शुक्रवार यानी 26 मई को सुनवाई करेगी। दरअसल, राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) चाहिए।
बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है।
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को एनओसी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।
राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा से पहले एक नया पासपोर्ट जारी करने को लेकर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उन्होंने साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की गुहार लगाई है। राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने पर मार्च में लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी जून में अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं।

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