मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 28 को होगी सुनवाई, सीएम शिंदे की अयोग्यता के मामले में नोटिस जारी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की शिंदे समेत 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका को लेकर एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं, शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
दरअसल, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद सुनील प्रभु ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अयोग्यता संबंधी याचिकाएं एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मनीष ने 6 जुलाई को जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।

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