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ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला

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लखनऊ। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए. इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई 14 नवंबर को सिविल जज की अदालत में हुई थी. उस दौरान फैसला सुरक्षित रखा गया था। मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि नियमित पूजा को लेकर श्रृंगार गौरी का मामला जिला जज की अदालत में चलाया गया. जबकि इस मामले में यह ज्ञानवापी मस्जिद के नाम को लेकर था। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि अदालत इस मामले को खारिज कर देगी। इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।

हिंदू पक्ष की चार मुख्य मांगें थीं। उन मांगों में तत्काल प्रभाव से नियमित पूजा शुरू करना, ज्ञानवापी के परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल है. गौरतलब है कि परिसर में कथित शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि यहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस जगह को सुरक्षित रखें.

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