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भ्रष्टाचार मामले में चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली

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नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के कौशल विकास मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत स्वास्थ्य आधार पर दी गई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।
उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर नायडू को जमानत दे दी। 18 अक्टूबर को, नायडू के परिवार के सदस्यों और टीडीपी नेताओं ने राजामहेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई।
पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भुवनेश्वरी, बेटे लोकेश और बहू ब्राह्मणी ने जेल में टीडीपी प्रमुख से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी नेता चिनराजप्पा, राममोहन नायडू, बुचैया चौधरी, कला वेंकटराव और अन्य भी थे।
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए टीडीपी नेताओं ने कहा कि वे नायडू के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि उन्हें दी गई दवाओं से कोई राहत नहीं मिल रही है। हमने जेल अधिकारियों से लिखित में मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर के निर्देश मांगे हैं। इस संबंध में भुवनेश्वरी ने एक पत्र भी लिखा है। अगर कॉपी दी जाए हमें, हम उनके (नायडू के) स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा, तेदेपा प्रमुख के पास हैदराबाद और विजयवाड़ा में डॉक्टरों की एक टीम है। अगर रिपोर्ट उन्हें भेजी जाएगी, तो वे बेहतर चिकित्सा सलाह दे पाएंगे। नायडू को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

 

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