Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका की खारिज

Getting your Trinity Audio player ready...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के एक मामले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। नारायण को 20 फरवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने जमानत दे दी थी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ राज्य और शिकायतकर्ता महिला द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया।
जस्टिस विक्रम नाथ और ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, हमने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें संबंधित पक्षों द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा।महिला ने आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरी का वादा करके तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास पर ले जाकर नारायण और अन्य ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। 1 अगस्त को शीर्ष अदालत ने 21 वर्षीय महिला द्वारा दायर मामले में नारायण की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नारायण को पिछले साल 10 नवंबर को 1 अक्टूबर, 2022 को एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था जब वह दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे। सरकार ने उन्हें पिछले साल 17 अक्टूबर को निलंबित कर दिया था।

Check Also

पुरातात्विक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का बढ़ता कदम- जयवीर सिंह

लखनऊ,(मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी न्यूज)ः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन तथा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *