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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लगा झटका, तीन जमानत याचिकाएं खारिज, 19 अक्टूबर तक बढ़ाई रिमांड

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अमरावती (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगल्लू 307 मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत याचिका दाखिल की थी।
वकील कृष्ण मूर्ति ने कहा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगल्लू 307 मामलों में टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इससे पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर विजयवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एसीबी अदालत ने कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में गुरुवार को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की रिमांड 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख को पिछले महीने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिससे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और कई टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि नायडू को झूठे आरोपों के आधार पर पकड़ा गया था।
इस बीच, आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग के प्रमुख एन संजय ने कहा कि आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू मुख्य साजिशकर्ता थे। उन्होंने कहा कि नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार की पूरी प्लानिंग की थी।

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