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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा सभापति से मिलने और कथित आचरण के लिए माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता राघव चड्ढा को सदन से अपने निलंबन के मद्देनजर राज्यसभा अध्यक्ष से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया। यह आरोप लगाया गया था कि पंजाब से राज्यसभा सांसद ने दिल्ली सेवा विधेयक को चयन समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा के वकील के बयान भी दर्ज किए थे कि सांसद का उस सदन की गरिमा को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है जिसके वह सदस्य हैं। एक सदस्य और वह राज्यसभा सभापति से मिलने का समय मांगेंगे ताकि वह बिना शर्त माफी मांग सकें। न्यायालय ने यह भी कहा कि सदन के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सभापति द्वारा माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।