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लखनऊ। जौहर यूनिवर्सिटी में पालिका सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी, वहीं इस मामले में उनके अधिवक्ताओं की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था। बता दें इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए कोर्ट ने शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है। जहाँ सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी।
वहीं यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। दूसरी ओर इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस मामले की विवेचना कर चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आरोपी अनवार व सालिम को जमानत मिल चुकी है।
बता दें आजम और अब्दुल्ला की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने स्थायी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार की तारीख निर्धारित कर दी है।
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