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राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी का जवाब, असाधारण अंहकार है राहुल में

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सूरत। गुजरात भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर अपने जवाब में कहा कि राहुल गांधी बार-बार अपराध करने के आदी हैं. पार्टी नेताओं के काफिले के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी अपील दायर की, वह उनके असाधारण अहंकार को ही प्रदर्शित करता है. पूर्णेश मोदी ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा, वह बचकाने अहंकार का बहुत गंदा प्रदर्शन और अदालत पर दबाव बनाने की अपरिपक्व हरकत थी. गौरतलब है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की दो साल की सजा को सूरत की सत्र अदालत ने निलंबित कर 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी गई थी. सत्र अदालत आज राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई करने वाली है. हलफनामे में राहुल गांधी को बार-बार अपराध करने का दोषी बताया पूर्णेश मोदी ने
पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘आरोपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना और असहमति के नाम पर इस तरह के मानहानिकारक और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के आदी हैं. उनके बयान या तो दूसरों को बदनाम कर सकते हैं या भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं.’ आपराधिक मानहानि के 11 मामलों और ‘विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा’ देने के मामलों का हवाला देते हुए पूर्णेश मोदी ने कहा कि आरोपी ‘आदतन अपराधी’ है. पूर्णेश मोदी ने कहा, ‘आरोपी बिना किसी आधार के अदालत से सजा के फैसले के बाद भी सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक बयान का समर्थन करता आया है. आरोपी न केवल मानहानिकारक बयान को स्वीकार कर रहा है, बल्कि उसी पर अड़ा भी हुआ है.’
सूरत की सत्र अदालत में अपील दाखिल करने से पहले राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन की निंदा करते हुए पूर्णेश मोदी ने कहा, आरोपी अपराध करते समय एक सांसद था. वह देश में कानून लागू करने के लिए अभी भी जिम्मेदार था. अगर ऐसा सांसद किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, तो यह अदालत और समाज के लिए अधिक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है.’ गौरतलब है कि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को मोदी उपनाम मामले में दोषी ठहरा उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. सजा के बाद लोकसभा से राहुल गांधी का निलंबन राजनीतिक मसला बन चुका है. विगत दिनों राहुल गांधी ने फैसले के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर कर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी. सत्र अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है और आज फिर सुनवाई होनी है.

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