Getting your Trinity Audio player ready... |
लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्टकी लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश के बावजूद अदालत में पेश न होने पर अवमानना मामले में प्रमुख सचिव के खिलाफ ये आदेश दिया गया है। पीठ ने विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल और तत्कालीन निदेशक सुभा सिंह को भी अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर रहने को कहा है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
दरअसल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ ने ये आदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ और एक अन्य की ओर दायर अवमानना याचिका पर ये आदेश पारित किया है। सोमवार को प्रमुख सचिव को इस मामले में कोर्ट में आकर अपना जवाब देना था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कोर्ट में व्यक्तिगत असमर्थता जताते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा एक अर्जी दाखिल की और पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमुख सचिव स्तर का एक अधिकारी अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि 14 फरवरी 2013 और 30 जुलाई 2014 में आदेश पारित होने के बावजूद अवमानना की जा रही है। 10 साल पहले दिए आदेश को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देकर इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर खंडपीठ एक फरवरी 2023 को अधिकारियों के खिलाफ पहले ही आरोप तय कर चुकी थी।
आपको बता दें कि रिट कोर्ट के आदेश में कोर्ट ने कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक शिक्षक की समयोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।