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ईडी की हिरासत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आज होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा।
राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। सिंह के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के उचित आधार उन्हें नहीं बताए गए हैं। इस पर अदालत ने कहा, ‘ठीक है’। निचली अदालत ने 10 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। ईडी का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को यह नीति लागू की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे समाप्त कर दिया था।
संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने दो किस्तों में 3 करोड़ रुपये लिए। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में संजय सिंह की संलिप्तता उजागर की थी और रुपये मिलने की पुष्टि भी सिंह से की थी। अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में बताया है कि शुरुआत में वह संजय सिंह से मिले थे। फिर उन्हीं के जरिए बाद में वह मनीष सिसोदिया (दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, फि़लहाल जेल में हैं) से मिले थे।
आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चर्चित शराब घोटाला मामले में चौतरफा घिरती नजर आ रही है। राज्य की सरकार ने साल 2020 में नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा था। फिर अगले साल 17 नवंबर 2021 को यह नई नीति लागू कर दी गई। आरोप है कि इसके जरिए पार्टी के करीबी शराब कारोबारियों को नियमों के विपरीत सरकारी ठेके देकर बड़ी राशि की वसूली की गई। इससे दिल्ली सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था।

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