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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीनों के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उनके समक्ष ऐसी कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी गई है जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में संवैधानिक आदेश का उल्लंघन किया है।
पीठ ने कहा, चुनाव आयोग को चुनावों पर नियंत्रण सौंपा गया है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए इस अदालत के समक्ष कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है। जानकारी के अनुसार, याचिका दायर करने से पहले, जनहित याचिका याचिकाकर्ता सुनील अह्या ने ईवीएम के स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग करते हुए चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दिया था।
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